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राजस्थान

भजनलाल सरकार की नई ग्राम पंचायत अधिसूचना पर हाईकोर्ट का रोक

By भूपेन्द्र सिंह सोनवाल 🕒 08 Jun 2025 👁️ 40 Views ⏳ 1 Min Read
भजनलाल सरकार की नई ग्राम पंचायत अधिसूचना पर हाईकोर्ट का रोक

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने भजनलाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रस्तावित नई ग्राम पंचायतों की अधिसूचना अभी जारी न करे। यह रोक जयपुर जिले में परमानपुरा ग्राम पंचायत बनने के प्रस्ताव के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दी गई है। न्यायाधीश अशोक कुमार जैन व मुकेश राजपुरोहित की बेंच ने कहा है कि नई अधिसूचना तब तक टाली जाए जब तक याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर तीन सदस्यीय उच्च‑स्तरीय समिति की रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न की जाए.

याचिकाकर्ता भागीरथ प्रसाद जाट ने दावा किया कि जनवरी 2025 में जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत ग्राम पंचायतों का पुनर्निर्माण बिना पर्याप्त पारदर्शिता और जनसंख्या आंकड़ों के किया जा रहा है। जैसे‑जैसे सुनवाई आगे बढ़ेगी, सरकार को स्थानीय लोगों की आपत्तियों पर विचार कर अपनी तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट न्यायालय में पेश करनी होगी। अगली सुनवाई 7 जुलाई 2025 को निर्धारित की गई है.

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भूपेन्द्र सिंह सोनवाल

भूपेन्द्र सिंह सोनवाल एक प्रखर डिजिटल पत्रकार और समाचार मीडिया कंपनी 'मिशन की आवाज' के संस्थापक हैं। वे मुख्य रूप से राजस्थान और देश के अन्य हिस्सों से सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, और नीतिगत मामलों पर तीखी और निष्पक्ष रिपोर्टिंग करते हैं। आंकड़ों की तह तक जाना और जमीनी सच को बेबाकी से पेश करना उनकी विशेषता है। तथ्य-आधारित और स्वतंत्र पत्रकारिता के जरिए वे समाज के हर वर्ग तक सही सूचना पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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