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कलकत्ता हाईकोर्ट से शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत, राज्य पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान करें

By जीतेन्द्र मीना 🕒 05 Jun 2025 👁️ 30 Views ⏳ 1 Min Read
कलकत्ता हाईकोर्ट से शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत, राज्य पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान करें

Sharmistha Panoli : कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए लॉ की छात्रा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें कि शर्मिष्ठा को हाल ही में कलकत्ता पुलिस द्वारा आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था। शर्मिष्ठा पनोली पर एक वीडियो में इस्लाम के अपमान का आरोप लगा था। हालांकि, आलोचनाओं के बाद शर्मिष्ठा ने इस वीडियो को हटा दिया था और माफी भी मांगी थी।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत तो दे दी है लेकिन उनपर कुछ शर्तें भी लगाई हैं। 

इन शर्तों पर मिली जमानत - 

1. शर्मिष्ठा पनोली देश छोड़कर नहीं जा सकती। अगर उन्हें ऐसा करना है तो इसके लिए सीजेएम की अनुमति जरूरी होगी। 

2. कोर्ट ने शर्मिष्ठा को 10000 रुपये जमा कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। 

3. शर्मिष्ठा को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। वह मामले की जांच में शामिल होंगी और बेल बांड पर हस्ताक्षर करेंगी।

राज्य पुलिस सुरक्षा प्रदान करें - 

न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि पनोली के कॉलेज का पता और व्यक्तिगत जानकारी शिकायत में उजागर कर दी गई है, जिससे उन्हें जान का खतरा हो सकता है। साथ ही, यह भी कहा कि अगर उन्हें धमकियां मिलें तो राज्य पुलिस उन्हें आवश्यक सुरक्षा प्रदान करे । राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि पनोली की कथित कार्रवाई पर आगे कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा ।

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जीतेन्द्र मीना

Jitendra Meena is a senior journalist and writer, he is also the Editor of Mission Ki Awaaz, Jitendra Meena was born on 07 August 1999 in village Gurdeh, located near tehsil Mandrayal of Karauli district of Rajasthan ( India ).

Contact Email : Jitendra@MissionKiAwaaz.in

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