भजनलाल सरकार की नई ग्राम पंचायत अधिसूचना पर हाईकोर्ट का रोक
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने भजनलाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रस्तावित नई ग्राम पंचायतों की अधिसूचना अभी जारी न करे। यह रोक जयपुर जिले में परमानपुरा ग्राम पंचायत बनने के प्रस्ताव के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दी गई है। न्यायाधीश अशोक कुमार जैन व मुकेश राजपुरोहित की बेंच ने कहा है कि नई अधिसूचना तब तक टाली जाए जब तक याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर तीन सदस्यीय उच्च‑स्तरीय समिति की रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न की जाए.
याचिकाकर्ता भागीरथ प्रसाद जाट ने दावा किया कि जनवरी 2025 में जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत ग्राम पंचायतों का पुनर्निर्माण बिना पर्याप्त पारदर्शिता और जनसंख्या आंकड़ों के किया जा रहा है। जैसे‑जैसे सुनवाई आगे बढ़ेगी, सरकार को स्थानीय लोगों की आपत्तियों पर विचार कर अपनी तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट न्यायालय में पेश करनी होगी। अगली सुनवाई 7 जुलाई 2025 को निर्धारित की गई है.
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