पेशाब कांड को RSS से जोड़ा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने नेहा सिंह राठौर पर दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया
Neha Singh Rathore : मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुए पेशाब कांड मामले में भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर द्वारा किए ट्वीट के खिलाफ दर्ज एफआईआर को हाई कोर्ट ने रद्द करने से इनकार कर दिया । नेहा सिंह राठौर ने पेशाब कांड को लेकर एक ट्वीट किया था, उन्होंने इसे आरएसएस से जोड़ा था । ट्वीट को लेकर भोपाल के हबीबगंज थाना पुलिस ने नेहा सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था ।
नेहा राठौर पर आईपीसी की धारा 153 ए (जाति, धर्म, जन्म, स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने कहा कि एक कलाकार को व्यंग्य के माध्यम से आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन एक खास संस्था के ड्रेस का कार्टून में इस्तेमाल कर लेना व्यंग्य नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि ये संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत नहीं आता है और 19(2) के तहत ऐसा करना प्रतिबंधित भी है। उन्होंने कहा कि बिना किसी सबूत के एक विशेष विचारधारा समूह को इस प्रकरण से जोड़ने की कोशिश की गई ।
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