PM Kisan Mandhan Yojna: 60 वर्ष का होने केंद्र सरकार हर महीने देती है 3000 की पेंशन, आप ले सकते है लाभ
PM Kisan Mandhan Yojna : प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए चलाई जाने वाली एक पेंशन योजना है। भारत एक किसी प्रधान देश है आज भी भारत की 50% से ज्यादा आबादी खेती किसानी के जरिए अपना जीवन यापन करती है, इसीलिए भारत सरकार द्वारा भी किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं ।
इसके लिए सरकार जहां एक किसान सम्मान निधि योजना ( pm kisan samman nidhi yojna ) चलाती है, जिसमें किसानों को आर्थिक लाभ दिया जाता है, तो वहीं सरकार एक और योजना चलाती है, जिसमें किसानों को पेंशन का प्रावधान होता है ।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojna ) का इनको मिलता है लाभ -
- किसान की उम्र कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 40 साल है।
- वह 2 हैक्टेयर भूमि पर खेती करता हो, जमीन लाभार्थी के नाम होनी चाहिए ।
- इस योजना में जब किसान की उम्र 60 साल हो जाती है तो उसके बैंक खाते में हर महीने कम से कम 3000 रुपये की पेंशन आनी शुरू हो जाती है।
पेंशन के ऐसा करना होगा - 3000 रुपये की पेंशन पाने के लिए 18 साल के किसान को हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे, जबकि 40 साल के किसान को हर महीने 200 रुपये जमा करने होंगे। किसान की मृत्यु के बाद, उसके जीवनसाथी ( पति या पत्नी ) को पारिवारिक पेंशन के रूप में 1,500 रुपये प्रति माह मिलता है ।
इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता -
पीएम किसान मानधन योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड और बैंक खाता या पीएम किसान अकाउंट होना जरूरी है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) की शुरुआत 12 सितंबर, 2019 को हुई थी, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची से की थी ।
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