एंकर चित्रा त्रिपाठी और सैयद सोहेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, 30 नवंबर तक गिरफ्तारी
देश की जानी मानी पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ( Chitra Tripathi) और सैयद सोहेल के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। वर्तमान में चित्रा त्रिपाठी एबीपी न्यूज और सैयद सोहेल रिपब्लिक भारत में काम करते है । गुरुग्राम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनि कुमार मेहता की अदालत ने ये कार्रवाई एक नाबालिग के वीडियो को तोड़-मरोड़ कर प्रसारित करने के मामले में की है।
A #Gurugram Court has issued a Non-bailable warrant of arrest against Journalists Chitra Tripathi (Anchor ABP News) & Sayed Suhail (Anchor Republic Bharat) in a 2013 POCSO case.@SyyedSuhail @chitraaum
— Live Law (@LiveLawIndia) November 28, 2024
Court observed that Tripathi is taking the court's process quite lightly . pic.twitter.com/mYIiGjGn59
गौरतलब है कि साल 2013 में गुरुग्राम के पालम विहार में संत आसाराम बापू के कार्यक्रम के वीडियो को तोड़-मरोड़ कर प्रसारित किया गया था, जिससे परिवार की छवि को नुकसान हुआ। इसे लेकर चित्रा त्रिपाठी और सैयद सोहेल को 20 नवंबर को गैर जमानती वारंट जारी किया गया, जिसमें दोनों के खिलाफ 30 नवंबर तक गिरफ्तारी वारंट तामील कराने के लिए पुलिस को निर्देश दिया गया है ।
अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों के अधिवक्ता अदालत के समक्ष पेश हुए, उनके वकीलों ने हाजिरी माफी का आवेदन किया, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया और उनकी जमानत रद्द कर दी।
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